तेलंगाना सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की अधिकतम दर तय की
By भाषा | Published: June 23, 2021 08:34 PM2021-06-23T20:34:45+5:302021-06-23T20:34:45+5:30
हैदराबाद, 23 जून तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कोविड-19 महामारी की जांच और इलाज के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं द्वारा ली लाने वाली अधिकतम राशि की सीमा तय कर दी है।
सरकार की ओर से 22 जून को जारी आदेश में कहा गया है कि नियमित वार्ड और पृथक-वास के लिए प्रति दिन के हिसाब से दर 4,000 रुपये है।
वहीं, आईसूयी में बिना वेंटिलेटर (पृथक-वास के साथ) की राशि रोजाना 7,500 रुपये तय की गई है। वहीं, वेंटिलेटर के साथ (पृथक-वास के साथ) की राशि रोजाना 9,000 रुपये है।
इन तीन श्रेणियों के उपचार में निगरानी, सीबीसी, मूत्र जांच, एचआईवी स्पॉट, एंटी एचसीवी, सीरम क्रिएटिनाइन समेत अन्य जांच शामिल हैं। हालांकि इलाज की यह दर बीमा का सहारा लेने वाले मरीज़ों पर लागू नहीं है।
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