तेलंगाना मुठभेड़ मामला: चारों आरोपियों के शवों को नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने के आदेश

By भाषा | Updated: December 7, 2019 06:17 IST2019-12-07T06:17:31+5:302019-12-07T06:17:31+5:30

Telangana encounter case: orders to preserve the bodies of the four accused till December 9 | तेलंगाना मुठभेड़ मामला: चारों आरोपियों के शवों को नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने के आदेश

तेलंगाना मुठभेड़ मामला: चारों आरोपियों के शवों को नौ दिसंबर तक सुरक्षित रखने के आदेश

Highlights उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी

 तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए।

अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे कल शाम तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा,‘‘हम आगे निर्देश देते हैं कि मुठभेड़ में मारे गए चारों मृतकों/ आरोपियों/संदिग्धों के शवों को राज्य नौ दिसंबर शाम आठ बजे तक संरक्षित रखे। भाषा शोभना नरेश नरेश

Web Title: Telangana encounter case: orders to preserve the bodies of the four accused till December 9

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