जेल अधीक्षक की इजाजत के बिना लालू से मिलना तेजस्वी को पड़ेगा भारी, होगी जांच
By एस पी सिन्हा | Published: February 19, 2019 08:56 PM2019-02-19T20:56:48+5:302019-02-19T20:56:48+5:30
मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने बिरसा केंद्रीय कारा, होटवार के जेल अधीक्षक से पूछा है कि क्या आपने तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद से मिलने की अनुमति दी थी? इस पर जेल अधीक्षक ने उन्हें बताया है कि उन्होंने तेजस्वी को मिलने की इजाजत नहीं दी थी।
रांची स्थित रिम्स में इलाजरत चारा घोटाला के सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से बगैर जेल प्रशासन की अनुमति के 16 फरवरी (शनिवार) को उनके पुत्र तेजस्वी यादव का मिलना भारी पड सकता है। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए शनिवार का दिन तय होता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने नियमों की अनदेखी कर बिना इजाजत लिए ही लिए अपने पिता लालू यादव से मुलाकात की थी। इसे जेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने बिरसा केंद्रीय कारा, होटवार के जेल अधीक्षक से पूछा है कि क्या आपने तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद से मिलने की अनुमति दी थी? इस पर जेल अधीक्षक ने उन्हें बताया है कि उन्होंने तेजस्वी को मिलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को छोड दो अन्य लोगों को लालू प्रसाद यादव से मिलने की अनुमति दी थी। यह सुन आइजी ने जेल अधीक्षक को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
जेल आईजी ने बताया कि जेल से लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनकी सुरक्षा की जवाबदेही जिला प्रशासन और पुलिस की है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात में सुरक्षाकर्मियों ने तेजस्वी को कैसे लालू प्रसाद यादव से मिलने दिया यह जांच का विषय है।
वहीं, जेल अधीक्षक अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने गार्ड पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी बरियातू पुलिस की है। आईजी ने कहा कि एसएसपी को पत्र लिखकर वे लालू की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया गया है।
जेल अधीक्षक की इजाजत के बिना कोई भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं कर सकता है। बताया जाता है कि कुछ खास परिस्थितियों में उनके परिवार के सदस्य या फिर उनके वकील जेल अधीक्षक से परमिशन लेकर लालू से मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अनुमति आवशयक है। वहीं, लालू से मुलाकात के लिए सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे तक का ही समय निर्धारित है। लिहाजा शाम साढे 4 बजे से लेकर रात लगभग 7 बजे तक लालू से हुई तेजस्वी की मुलाकात का मामला सुरक्षा व्यवस्था में बडी चूक है। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है।