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तमिलनाडु ने न्यायालय से कर्नाटक को मेकेदातु परियोजना पर आगे बढ़ने से रोकने का अनुरोध किया

By भाषा | Updated: August 27, 2021 21:00 IST

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तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई है कि वह कावेरी नदी पर मेकेदातु में प्रस्तावित जलाशय निर्माण पर आगे कोई भी कदम उठाने से कर्नाटक को रोके। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि कर्नाटक सरकार की मेकेदातु परियोजना जिसमें 9000 करोड़ रूपये से 400 मेगावॉट बिजली पैदा करने वाले ऊर्जा संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित है, वह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय का खुलेआम उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तमिलनाडु में सिंचाई के लिए पानी प्रवाह का तरीका प्रभावित नहीं हो। इसमें कहा गया कि कर्नाटक राज्य ने अदालत के फैसले के विरोधाभासी और एकतरफा तरीके से केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को मेकेदातु परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट भेज दी। इसमें कहा गया कि सीडब्ल्यूसी क्रियान्वयन एजेंसी है और उसे फैसले का सम्मान करना चाहिए लेकिन बजाए इसके वह प्रस्ताव को स्वीकार करने की दिशा में बढ़ी। याचिका में कहा गया, ‘‘कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित निर्माण का जून से सितंबर के अहम महीनों में दैनिक और मासिक जल प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।’’ इसमें सीडब्ल्यूसी को निर्देश देने की मांग की गई कि वह कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अस्वीकार करे और लौटा दे। इसमें यह मांग भी की गई कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा उसकी एजेंसियों को परियोजना से संबंधित मंजूरियां देने से जुड़े किसी भी आवेदन को स्वीकार करने से रोका जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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