तमिलनाडु: पूर्व मंत्री, उनके पति भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार, पांच-पांच साल कारावास की सजा
By भाषा | Updated: September 29, 2021 20:52 IST2021-09-29T20:52:57+5:302021-09-29T20:52:57+5:30

तमिलनाडु: पूर्व मंत्री, उनके पति भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार, पांच-पांच साल कारावास की सजा
चेन्नई, 29 सितंबर तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहीं आर. इंदिरा कुमारी और उनके पति ए. बाबु को 15 लाख रुपये का गबन करने का दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी एन. एलिशिया ने दोनों के दोषी पाये जाने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनायी।
कुमारी 2006 में अन्नाद्रमुक छोड़कर द्रमुक में शामिल हो गई थीं।
अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (सेवानिवृत्त) पी. शानमुगम को तीन साल कारावास की सजा सुनायी और उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के मंत्रिमंडल में 1991 से 96 तक कुमारी समाज कल्याण मंत्री थीं।
सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत कक्ष में मौजूद कुमारी ने तत्काल सीने में दर्द होने की शिकायत की जिसके बाद उन्हें सरकारी रोयपेट्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।