स्वरा-फहाद की शादीः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दी जाएगी 'दावत', एएमयू के पूर्व उपाध्यक्ष ने कही यह बात
By अनिल शर्मा | Published: February 19, 2023 01:35 PM2023-02-19T13:35:16+5:302023-02-19T13:39:35+5:30
एएमयू के पूर्व उपाध्यक्ष फजल हसन ने ने कहा कि यह उनका निजी जीवन है; कम से कम हम अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। बकौल फजल- विश्वविद्यालय किसी के लिए बंद नहीं होगा।
अलीगढ़ः फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और सपा नेता फहाद अहमद की शादी की दावत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्याल (एएमयू) में देने की योजना बनाई जा रही है। जिसमें करीब 50 से 100 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 16 फरवरी को स्वरा भास्कर और सपा नेता फहाद ने कोर्ट मैरिज कर ली।
एएमयू के पूर्व उपाध्यक्ष फजल हसन ने कहा कि हम स्वरा भास्कर और सपा नेता फहाद अहमद के लिए एएमयू परिसर में 'दावत' की योजना बना रहे हैं। करीब 50-100 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। फजल हसन ने कहा कि यह उनका निजी जीवन है; कम से कम हम अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। बकौल फजल- विश्वविद्यालय किसी के लिए बंद नहीं होगा।
Aligarh,UP| We are planning a ‘Dawat’ reception on AMU campus for Swara Bhaskar & Fahad Ahmed. Around 50-100 people are expected. It is their personal life; least we can do is give our blessings.The University will not be closed for anyone: Fazal Hasan, Former Vice president, AMU pic.twitter.com/mjFjzxpY7e
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 19, 2023
हालांकि फजल के मुताबिक कुछ लोग इस दावत का विरोध भी कर रहे हैं। फजल ने कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, सबकी अलग धारणा है। फजल ने कहा कि दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। यह परिसर सभी के लिए है। हम सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे कि स्वागत समारोह आयोजित किया जाए या नहीं।
स्वरा स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 6 जनवरी 2023 को अपनी शादी रजिस्टर कराई थी। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी को इंस्टा पर वीडियो मोंटाज शेयर बताया कि उनकी और सपा नेता फहाद अहमद की शादी हो गई। वीडियो में दोनों की मुलाकात से शादी तक का सफर दिखाया गया है। स्वरा ने इसके साथ लिखा था कि "कभी-कभी आप हर जगह उस चीज़ की तलाश करते हैं...जो आपके साथ ही होती है।"
बता दें कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म बदले बगैर दूसरे धर्म/जाति में शादी कर सकता है। यह एक्ट अक्टूबर-1954 में पारित हुआ था जिसके तहत शादी करने वाले कपल में खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए और वे मौजूदा समय में विवाहित नहीं होने चाहिए।