निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को अदालत से नहीं मिली अंतरिम राहत

By भाषा | Updated: November 26, 2021 22:22 IST2021-11-26T22:22:45+5:302021-11-26T22:22:45+5:30

Suspended IPS officer GP Singh did not get interim relief from the court | निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को अदालत से नहीं मिली अंतरिम राहत

निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को अदालत से नहीं मिली अंतरिम राहत

बिलासपुर 26 नवम्बर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जी पी सिंह के अंतरिम राहत के आवेदन को खारिज कर दिया है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने शुक्रवार को बताया कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सिंह के अंतरिम राहत संबंधी आवेदन को ख़ारिज कर दिया है। सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। उन्होंने न्यायालय से प्राथमिकी पर स्थगन की मांग की थी।

दास ने बताया कि सिंह ने उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि शासन ने प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया,इसलिए प्राथमिकी निरस्त की जाए। सिंह ने मामले की सुनवाई होने तक अंतरिम राहत के तौर पर प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की थी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रजनी दुबे की एकल पीठ के सामने इस मामले की 16 नवम्बर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दास ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने जी पी सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उनका आवेदन ख़ारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में शासन से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

इससे पहले जुलाई में भी उच्च न्यायालय ने सिंह के अंतरिम राहत के आवेदन को खारिज कर दिया था।

राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस वर्ष एक जुलाई से तीन जुलाई तक छापे की कार्रवाई की थी। एसीबी के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिली थी।

एसीबी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसीबी ने जब सिंह के निवास और उनके निकट संबंधियों के स्थानों पर छापे की कार्रवाई की तब उन्हें वहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। जिसके आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

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Web Title: Suspended IPS officer GP Singh did not get interim relief from the court

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