सभी के लिए मुफ्त कोविड टीके के केद्र के फैसले के पीछे उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप: सिसोदिया

By भाषा | Updated: June 7, 2021 20:01 IST2021-06-07T20:01:34+5:302021-06-07T20:01:34+5:30

Supreme Court's intervention behind Centre's decision on free Covid vaccine for all: Sisodia | सभी के लिए मुफ्त कोविड टीके के केद्र के फैसले के पीछे उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप: सिसोदिया

सभी के लिए मुफ्त कोविड टीके के केद्र के फैसले के पीछे उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप: सिसोदिया

नयी दिल्ली, सात जून राज्यों को 21 जून से कोविड-19 के मुफ्त टीके देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के शीघ्र बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय की दखल के बाद ऐसा किया गया है और उन्होंने राज्यों द्वारा सीधे टीकों की खुराक नहीं खरीद पाने के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

सिसोदिया के बयान से पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को ही घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण के लिए राज्यों को कोविड-19 का मुफ्त टीका प्रदान करेगी और आने वाले दिनों में टीके की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी।

सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘ हम माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उसके हस्तक्षेप के बाद देशभर में सभी आयु वर्गों के लिए टीके उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि केंद्र सरकार चाहती तो काफी पहले वह ऐसा कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों की वजह से न तो राज्य टीके खरीद पाये और न हीं केंद्र सरकार उसे दे रही थी। ’’

दो जून को उच्चतम न्यायालय ने 18-44 साल आयु वर्ग के लिए केंद्र की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह ‘प्रथमदृष्टया मनमानापूर्ण एवं अतार्किक है।’ शीर्ष अदालत ने केंद्र से अपनी टीकाकरण नीति की समीक्षा करने को कहा था।

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Web Title: Supreme Court's intervention behind Centre's decision on free Covid vaccine for all: Sisodia

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