VIDEO: धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुदा का फैसला नहीं है: महबूबा मुफ्ती

By रुस्तम राणा | Published: December 17, 2023 03:37 PM2023-12-17T15:37:22+5:302023-12-17T15:41:12+5:30

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम खुदाई हुकम नहीं मान सकते। हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। 

Supreme Court's decision on Article 370 is not God's decision: Mehbooba Mufti | VIDEO: धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुदा का फैसला नहीं है: महबूबा मुफ्ती

VIDEO: धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खुदा का फैसला नहीं है: महबूबा मुफ्ती

Highlightsमुफ्ती ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदा का फैसला नहीं है, हम उम्मीद नहीं खोएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगेपीडीपी प्रमुख ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके लिए कई सालों से जद्दोजहद की हैउन्होंने कहा, हम कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बयान दिया। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, "...सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदा का फैसला नहीं है, हम उम्मीद नहीं खोएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।"

जब पीडीपी नेता से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद खत्म हो गई है अब आगे का कदम क्या रहेगा? इसके जवाब में मुफ्ती ने कहा, हमको हिम्मत नहीं हारनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके लिए कई सालों से जद्दोजहद की है और इसमें हमें जान-माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो हम उन कुर्बानियों को जाया नहीं होने देना है। 

उन्होंने आगे कहा कि हमारे आलोचक चाहते हैं कि हम हिम्मत हारे, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा। हम आखिरी दम तक जद्दोजहद करेंगे। इंशा अल्लाह! जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा तो नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम खुदाई हुकम नहीं मान सकते। हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। 

बता दें कि सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच सदस्यों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि 2019 में बीजेपी सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को हासिल विशेष दर्जा वापस लेकर अपनी सत्ता का अतिक्रमण नहीं किया था और केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने अनुच्छेद 370 को "अस्थायी प्रावधान" बताया।

Web Title: Supreme Court's decision on Article 370 is not God's decision: Mehbooba Mufti

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