सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- तलाक के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर ना शेयर करें दंपति

By पल्लवी कुमारी | Updated: January 28, 2018 19:50 IST2018-01-28T19:49:38+5:302018-01-28T19:50:49+5:30

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक दंपति को तलाक की मंजूरी देते हुए यह फैसला सुनाया है।

supreme court verdict after divorce couple not share photo on internet or social media | सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- तलाक के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर ना शेयर करें दंपति

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- तलाक के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीर ना शेयर करें दंपति

देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपति को तलाक की मंजूरी देते हुए सोशल मीडिया एक -दूसरे की तस्वीरें पोस्ट करने से मना की है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर कहीं भी पोस्ट या शेयर करने पर रोक लगा दी है। 

प्रधान न्यायधीश  दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तलाक की मंजूरी देते हुए एक इंजीनियर पति को दो महीने के अंदर महिला को  37 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे झगड़े को खत्म करना चाहते हैं और उनकी शादी खत्म की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। महिला ने अपने वकील दुष्यंत पाराशर के जरिये उस व्यक्ति से गुजारा भत्ता भी मांगा था।


पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न तो पति और न ही पत्नी सोशल मीडिया या ऑनलाइन समेत किसी भी स्थान पर किसी भी तरह से एक-दूसरे की तस्वीर शेयर करेंगे। ना ही दोनों एक-दूसरे पर भविष्य में कोई दावा करेंगे। ताकी आने वाले भविष्य में दोनों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 

Web Title: supreme court verdict after divorce couple not share photo on internet or social media

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