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सुप्रीम कोर्ट पर आज नजर, सबरीमाला मंदिर और राफेल डील सहित इन बड़े मामलों में आएगा फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 14, 2019 08:41 IST

सुप्रीम कोर्ट आज सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश संबंधी मामले सहित तीन बड़े फैसले सुना सकता है। साकेत कोर्ट की ओर से भी बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में फैसला आने की संभावना है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट से आज तीन बड़े फैसले आने की संभावना हैइसमें राफेल डील, राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला और सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला शामिल है

राफेल मामले पर आयेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री - यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी जिनमें पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी है जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ की पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी।

‘चौकीदार चोर है’ अवमानना मामले में फैसला

सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी के लिये कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में फैसला सुनायेगा। राफेल मामले में कोर्ट के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिंदा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केन्द्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये लंबित इस मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी। विवाद के समय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने पीठ से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संबंधित अपनी टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने पर वह पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। 

सबरीमाला मंदिर मामले में फैसला

केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकाओं पर आज फैसला आयेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ 28 सितंबर, 2018 के फैसले के पश्चात हुये हिंसक विरोध के बाद 56 पुनर्विचार याचिकाओं सहित कुल 65 याचिकाओं पर फैसला सुनायेगी। संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर इस साल छह फरवरी को सुनवाई पूरी की थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ के सदस्यों में जस्टिस आर एफ नरिमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़़ और जस्टिस इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित होने संबंधी व्यवस्था को असंवैधानिक और लैंगिक तौर पर पक्षपातपूर्ण करार देते हुये 28 सितंबर, 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला: आज आ सकता है फैसला

बिहार में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में कई लड़कियों का कथित यौन उत्पीड़न किये जाने के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला आने की संभावना है। यह बालिका गृह बिहार पीपुल्स पार्टी (बीपीपी) का पूर्व विधायक ब्रजेश ठाकुर संचालित करता था। मामले में सीबीआई के वकील और 11 आरोपियों की अंतिम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 30 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं जदयू की तत्कालीन नेता मंजू वर्मा को भी इस मामले को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल, मामले के मुख्य आरोपी ठाकुर के तार उनके पति से जुड़े थे। 

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