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पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईमेल से नामांकन भरने पर लगाई रोक

By पल्लवी कुमारी | Updated: May 10, 2018 15:51 IST

राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार 9 मई को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश नामांकन में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिया था।

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नई दिल्ली, 10 मई:  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में  पंचायत चुनाव के लिए ईमेल से नामांकन भरने के फैसले पर रोक लगा दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आयोग को आगामी 14 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के आदेश दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने  कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जिन सीटों पर चुनाव नहीं होनेवाले हैं वहां भी नोटिफिकेशन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में  निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के ममता बनर्जी सरकार से बोला है।

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गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार 9 मई को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश नामांकन में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस को भी नोटिस जारी किया है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। 

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