INX मीडिया घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 5, 2019 11:03 IST2019-09-05T10:44:36+5:302019-09-05T11:03:25+5:30
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

INX मीडिया घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
आईएनएक्स मीडिया घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका है। शीर्ष कोर्ट ने ईडी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देना जांच को विफल कर सकता है। यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटा जाना चाहिए। ”
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चिदंबरम नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रूख कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम से तीन अलग-अलग तारीख पर हुई पूछताछ का अक्षरश: ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश ईडी को देने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता की याचिका भी खारिज कर दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court rejects an appeal of Congress leader P Chidambaram against the Delhi High Court’s order rejecting his anticipatory bail plea in a case being probed by Enforcement Directorate (ED) in INX Media case. pic.twitter.com/A5sYeoBQ0g
— ANI (@ANI) September 5, 2019
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट चिदंबरम की उस याचिका पर भी आदेश जारी कर सकता है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी है। इसके अलावा सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश को भी चुनौती दी गयी है।
चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 5 सितंबर को समाप्त होने वाली है। उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था।
विशेष अदालत के आदेश पर वह 15 दिनों से सीबीआई हिरासत में हैं।
निचली अदालत भी उनकी किस्मत का फैसला करेगी जिसने एयरसेल-मैक्सिस सौदा घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।