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महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, सदन से 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को बताया गलत

By मनाली रस्तोगी | Updated: January 28, 2022 13:22 IST

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों को एक सत्र से अधिक समय के लिए निलम्बित करना संवैधानिक नहीं है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को रद्द कर दियामहाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने भाजपा विधायकों को सदन से एक साल के लिए निलंबित कर दिया था

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 विधायकों को 5 जुलाई, 2021 से शुरू होने वाली एक साल की अवधि के लिए निलंबित करने के महाराष्ट्र विधानसभा के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों को एक सत्र से अधिक समय के लिए निलम्बित करना संवैधानिक नहीं है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है। 

शीर्ष अदालत ने विधानसभा के सत्र की शेष अवधि से परे निलंबन को कानून में 'नॉन-एस्ट', काफी हद तक असंवैधानिक और तर्कहीन बताया। प्रस्ताव को अवैध बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह "विधानसभा की शक्तियों से परे" था।

वहीं, अब निलंबित हुए भाजपा के सभी 12 विधायक पिछले साल जुलाई में सत्र के समापन के बाद सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे। बता दें कि विधानसभा में पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। 

5 जुलाई, 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा के उस प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था, जिसमें सदन में कथित उच्छृंखल व्यवहार पर भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टMaharashtra Assemblyभारतीय जनता पार्टी
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