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गुजरात में हेरोइन जब्ती मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जाए: दिग्विजय सिंह

By भाषा | Updated: October 1, 2021 22:11 IST

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जयपुर, एक अक्तूबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर एक महीने में हेरोइन की दो बड़ी खेप पकड़े जाने के मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई लेकिन देश को इस एजेंसी पर भरोसा नहीं है।

सिंह ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में ही जांच होनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘1 लाख 75 हजार करोड़ रूपये तथा 21 हजार करोड़ रुपये मूल्य की यानी एक महीने के अंतराल में ही कुल मिलाकर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हेरोइन पकड़ी गई है जो गंभीर मामला है।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करती है कि इस मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने की बजाय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन करवायी जाए। सिंह ने कहा, ‘‘इस गंभीर प्रकरण की जांच उच्चतम न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा ही होनी चाहिए। एनआईए पर अब देश को भरोसा नहीं है क्योंकि इस एजेन्सी के द्वारा विभिन्न मामलों में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित आरोपियों को बरी करवाने का इतिहास है।’’

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिन 13 नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के विरूद्ध मादक पदार्थ के मामलों में लिप्त होने के आरोप लगे है उनके विरूद्ध केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है, इसकी जानकारी देश को दी जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘13 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार के अमले ने मुंद्रा बंदरगाह पर टेल्कम पाउडर के नाम से आयातित की गई 3000 किलो हेरोइन पकड़ी। इसकी बाजार कीमत 21000 करोड़ रूपये है। सिंह के अनुसार जांच में पाया गया कि इसी तरह की 25000 किलो की एक खेप पहले आई जिसका कोई अता पता नहीं है। इसकी बाजार में कीमत 1.75 लाख करोड़ रुपये है।’’

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी के नियंत्रण वाले बंदरगाह से हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स देश के कोने-कोने में भेज दी गई और इस गंभीर मुद्दे पर केन्द्र सरकार द्वारा आज तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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