फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस, पूछा ये सवाल
By मनाली रस्तोगी | Updated: May 12, 2023 15:59 IST2023-05-12T15:57:15+5:302023-05-12T15:59:16+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य के इस कदम के पीछे का कारण पूछा।

(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य के इस कदम के पीछे का कारण पूछा। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से सिनेमाघरों में सुरक्षा मुहैया कराने का कारण भी पूछा। अदालत ने बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? यह पूरे देश में चल रही है।"
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है। हालांकि फिल्म को तमिलनाडु में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, थिएटर मालिकों ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं पर इसे प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया है, निर्माताओं ने दावा किया कि यह एक छाया प्रतिबंध था। पश्चिम बंगाल द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था। राज्य सरकार ने यह कहते हुए बैन लगाया था कि इससे शांति भंग होने की संभावना है।
Supreme Court issues notice to West Bengal govt on the plea of makers of the movie, ‘The Kerala Story’ challenging the decision of the WB govt to ban the screening of the movie in the state. Supreme Court also issues notice to Tamil Nadu on de facto ban on the movie in the state. pic.twitter.com/uHnWBThCtE
— ANI (@ANI) May 12, 2023
सोमवार को एक अधिसूचना में राज्य सरकार ने कहा कि उसने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घृणा या हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने बंगाल प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। बता दें कि कई राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है।