सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 28% जीएसटी पर केंद्र को जारी किया नोटिस

By रुस्तम राणा | Published: January 8, 2024 03:27 PM2024-01-08T15:27:24+5:302024-01-08T15:30:56+5:30

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ  ने केंद्र सरकार और कर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

Supreme Court issues notice to Centre on 28% GST for online gaming companies | सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 28% जीएसटी पर केंद्र को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 28% जीएसटी पर केंद्र को जारी किया नोटिस

HighlightsSC ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की कर मांग पर दायर याचिका पर जवाब मांगाअदालत ने केंद्र सरकार और कर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया हैवहीं गेमिंग कंपनियों का तर्क है कि 28% कर केवल 1 अक्टूबर से लागू होना चाहिए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 28% जीएसटी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने नोटिस के जरिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की कर मांग पर दायर याचिका पर जवाब मांगा। हालाँकि, अदालत ने सरकार द्वारा जारी कर नोटिस पर कोई रोक नहीं लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ  ने केंद्र सरकार और कर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

ई-गेमिंग फेडरेशन ने प्ले गेम्स24x7, हेड डिजिटल वर्क्स और अन्य गेमिंग स्टार्टअप्स के साथ मिलकर पूर्वव्यापी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दावों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। 27 सितंबर को, मिंट ने रिपोर्ट दी थी कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए पूर्वव्यापी जीएसटी दावों के संबंध में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में था, जो लगभग ₹1.5 ट्रिलियन की राशि थी।

यह मुद्दा अगस्त में उत्पन्न हुआ जब जीएसटी परिषद ने कानून में संशोधन करके यह स्पष्ट किया कि सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेम पर लगाए गए दांव के पूर्ण मूल्य पर 28% की कर दर लागू होगी। यह अक्टूबर से प्रभावी होना था। गेमिंग कंपनियों का तर्क है कि 28% कर केवल 1 अक्टूबर से लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि संशोधन ने मौजूदा कानून को स्पष्ट कर दिया है, और इस प्रकार, कर बकाया की उसकी मांग पूर्वव्यापी नहीं थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रवेश स्तर के दांव पर 28% जीएसटी लगाने के मूल्यांकन नियम संभावित रूप से प्रभावी थे। सीतारमण ने कहा, “28% कर है, और यह किस पर लागू होगा और किस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है... जीत को बाहर करने के लिए मूल्यांकन नियम संभावित हैं।”

इस बीच, जीएसटी विभाग ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि वह इस मुद्दे से संबंधित सभी मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर करेगा। सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसने कथित तौर पर ₹21,000 करोड़ की कर चोरी के लिए बेंगलुरु स्थित गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर जीएसटी नोटिस को रद्द कर दिया था।

Web Title: Supreme Court issues notice to Centre on 28% GST for online gaming companies

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