आधार डेटा के निजी कंपनियों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र को नोटिस, UIDAI से भी मांगा जवाब
By विनीत कुमार | Updated: November 22, 2019 12:50 IST2019-11-22T12:50:13+5:302019-11-22T12:50:13+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने आधार डेटा के प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ग्राहकों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।

आधार कार्ड का डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास क्यों? केंद्र से कोर्ट ने मांगा जवाब (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों को प्रमाणीकरण के लिए आधारा डेटा के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले कानून में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने UIDAI को भी नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस एस ए बोडबे और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने एसजी बोमबाटकेरे की ओर से दायर याचिका पर केंद्र और UIDAI से जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप है कि आधार एक्ट में 2019 में बदलाव दरअसल शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले के मुताबिक नहीं है।
Supreme Court issues notice to Centre and Unique Identification Authority of India (UIDAI) on a petition challenging recent amendments facilitating private entities access to Aadhaar data. pic.twitter.com/VQa4kH8M9s
— ANI (@ANI) November 22, 2019
इससे पहले पांच जजों की एक बेंच ने आधार कार्ड की वैधता को बरकरार रखते हुए कुछ अपवाद रखे थे। इसके तहत कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट कंपनियां ग्राहकों की इच्छा के बावजूद जानकारी के लिए आधार डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं।
बाद में केंद्र ने इसमें बदलाव किया और मोबाइल फोन कनेक्शन सहित बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी ऐच्छिक तौर पर आधार के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी।