INX मीडिया केस: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 22, 2019 10:39 AM2019-10-22T10:39:31+5:302019-10-22T11:01:14+5:30

चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं।

Supreme Court grants bail to Congress leader P Chidambaram in the INX Media case registered by the CBI. | INX मीडिया केस: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

पी चिदंबरम (फाइल फोटो)

Highlightsचिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है।74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। शीर्ष कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पी.चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी जब भी पूछताछ के लिए पी.चिदंबरम को बुलाएगी, उन्हें पेश होना होगा। 

चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है। सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। 

Web Title: Supreme Court grants bail to Congress leader P Chidambaram in the INX Media case registered by the CBI.

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