SC में दिखा जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव, हुई बहस

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: May 4, 2018 09:51 PM2018-05-04T21:51:07+5:302018-05-04T21:51:07+5:30

आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और केंद्र के बीच सीधा टकराव  दिखा।

supreme court confrontation between the center and the judiciary about the appointment of judges | SC में दिखा जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव, हुई बहस

SC में दिखा जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव, हुई बहस

नई दिल्ली, 4 मई: आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और केंद्र के बीच सीधा टकराव  दिखा। खबर के अनुसार जस्टिस मदन बी लोकुर और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के बीच जमकर गरमा गरम बहस हुई। कहा जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मदन बी. लोकुर और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के बीच जमकर गरमा गरम बहस हुई।

एक मामले में मणिपुर  की सुनवाई के दौरान जस्टिस लोकुर ने एजी से पूछा है कि फिलहाल हाइकोर्टों में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की कितनी सिफारिश लम्बित। इस पर एजी ने कहा कि उन्हें इस पर जानकारी जुटानी होगी।

मामले पर बात करते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि सरकार के साथ यही दिक्कत है कि उसके पास समय पर जानकारी नही होती है। जिसके जवाब में  अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोलेजियम को बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए, ज्यादा नामों की सिफारिश भेजनी चाहिए। 40 जजों के पद कई उच्च न्यायालयों में खाली हैं लेकिन कोलेजियम सिर्फ 3-4 नाम भेजता है और फिर कहा जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है।

इतना ही नहीं वेणुगोपाल ने कहा है कि अगर कोलेजियम की कोई सिफारिश नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया कि उन्हें नियुक्तियां करनी ही होंगी।

 17 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय से गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक मामले के ट्रांसफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे उच्च न्यायालयों में हालात खराब हैं। वहीं, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के खिलाफ दो न्यायाधीश हैं

Web Title: supreme court confrontation between the center and the judiciary about the appointment of judges

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