सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र की दो जजों के नाम पर आपत्ति को किया खारिज, दो और नाम भी भेजे गये
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2019 11:34 AM2019-05-09T11:34:41+5:302019-05-09T11:34:41+5:30
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की कॉलेजियम ने गुरुवार को दो और जजों जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई और जस्टिस सूर्य कांत की भी सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए जस्टिस अनिरूद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना के नाम की सिफारिश को एक बार फिर दोहराया है। नियमों के अनुसार केंद्र को अब किसी भी हाल में इन दो जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोडबे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस आरएफ नरीमन शामिल हैं।
इससे पहले पीटीआई सूत्रों के हवाले से यह खबर आई थी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर सिफारिश किये गये हाई कोर्ट के इन दो मुख्य न्यायाधीशों के नाम कॉलेजियम को लौटा दिये थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरूद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाये जाने के लिए 12 अप्रैल को उनके नामों की सिफारिश की थी।
न्यायमूर्ति बोस न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता के क्रम में 12वें नंबर पर हैं। उनका मूल उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय रहा है। न्यायमूर्ति बोपन्ना वरिष्ठता क्रम में 36वें नंबर पर हैं।
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की कॉलेजियम ने गुरुवार को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई और जस्टिस सूर्य कांत की भी सिफारिश की। जस्टिस रामकृष्ण फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में हैं। वहीं, जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं।