सुनंदा पुष्कर मामला: कोर्ट ने ट्वीट पेश करने संबंधी थरूर की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जानें पूरा मामला

By भाषा | Updated: February 28, 2020 05:55 IST2020-02-28T05:55:48+5:302020-02-28T05:55:48+5:30

कांग्रेस सांसद ने निचली अदालत के 30 जनवरी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है।

Sunanda Pushkar case: Court seeks reply from Delhi government on Tharoor's peti | सुनंदा पुष्कर मामला: कोर्ट ने ट्वीट पेश करने संबंधी थरूर की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जानें पूरा मामला

सुनंदा पुष्कर मामला: कोर्ट ने ट्वीट पेश करने संबंधी थरूर की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जानें पूरा मामला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर आप सरकार से गुरुवार को जवाब मांगा। थरूर ने अपनी याचिका में पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह 2014 में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मृत्यु से पहले उनके द्वारा किये गए कुछ ट्वीट निचली अदालत के समक्ष रखे।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और थरूर द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली सरकार को स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। थरूर ने दावा किया कि मृत्यु से कुछ दिन पहले के उनकी पत्नी के ट्वीट उनकी मनोदशा का संकेत देंगे।

कांग्रेस सांसद ने निचली अदालत के 30 जनवरी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है। निचली अदालत ने पुष्कर के कुछ ट्वीटों को अदालत के समक्ष रखने के लिये पुलिस को निर्देश देने की मांग करने वाली थरूर की याचिका खारिज कर दी थी। 

Web Title: Sunanda Pushkar case: Court seeks reply from Delhi government on Tharoor's peti

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