डिजिटल मीडिया से संबंधित नये नियमों को लागू करने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है: केन्द्र
By भाषा | Updated: March 3, 2021 22:06 IST2021-03-03T22:06:57+5:302021-03-03T22:06:57+5:30

डिजिटल मीडिया से संबंधित नये नियमों को लागू करने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है: केन्द्र
नयी दिल्ली, तीन मार्च केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि डिजिटल मीडिया प्रकाशनों पर नये नियमों को लागू करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है।
केन्द्र सरकार ने हाल में लागू किये गये दिशानिर्देशों के तहत जारी किये गये मणिपुर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को एक दिन पहले पलट दिया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि उसने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम 2021 को आईटी अधिनियम 2000 के तहत घोषित किया था।
मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत प्रावधान डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता, एक शिकायत निवारण प्रणाली का गठन करने और केंद्र को जानकारी देने की जरूरत से संबंधित हैं।
हालांकि उसने कहा, ‘‘इन अधिकारों को राज्य सरकारों/जिलाधिकारियों/पुलिस आयुक्तों को नहीं सौंपा गया है।’’
उसने स्पष्ट किया कि नये नियमों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जायेगा।
नये नियम ओटीटी और डिजिटल मीडिया सामग्री से संबंधित हैं।
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