विशेष अदालत ने आईएलएंडएफएस के पूर्व अध्यक्ष को जमानत देने से इंकार किया
By भाषा | Updated: June 28, 2021 21:58 IST2021-06-28T21:58:43+5:302021-06-28T21:58:43+5:30

विशेष अदालत ने आईएलएंडएफएस के पूर्व अध्यक्ष को जमानत देने से इंकार किया
चेन्नई, 28 जून एक विशेष अदालत ने दिवालिया हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) के पूर्व अध्यक्ष रवि पार्थसारथी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। उन्हें राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया था।
पार्थसारथी को तमिलनाडु जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) कानून के तहत हाल में गठित विशेष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।
मामले में आरोपी पार्थसारथी को नौ जून को भादंसं और टीएनपीआईडी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत गुंडी में गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
पार्थसारथी ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्होंने आईएलएंडएफएस के निदेशक एवं गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने आईटीएनएल सहित अन्य समूह कंपनियों के नामित निदेशक पद से भी इस्तीफा दे दिया था।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक है और उसे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं। अदालत ने उनके हलफनामे को खारिज करते हुए याचिका निरस्त कर दी।
अदालत ने कहा कि जेल अधिकारी आरोपी को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं और स्वास्थ्य आधार पर भी वह जमानत के हकदार नहीं हैं।
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