SIR के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत, पढ़ें पूरी लिस्ट; जानें कब करना होगा जमा

By अंजली चौहान | Updated: November 29, 2025 05:49 IST2025-11-29T05:49:52+5:302025-11-29T05:49:52+5:30

SIR Documents List: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना होगा तथा अपने परिवार के किसी एक सदस्य का विवरण देना होगा, जो पिछली एसआईआर के बाद सूची में मौजूद था।

SIR Documents List required read full list know when to submit them | SIR के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत, पढ़ें पूरी लिस्ट; जानें कब करना होगा जमा

SIR के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत, पढ़ें पूरी लिस्ट; जानें कब करना होगा जमा

SIR Documents List: एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन (अपडेट) बनाने के लिए एक विशेष और गहन अभियान है। जो चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है। देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है। यह काम इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसमें वोटर रोल को डुप्लीकेट नामों, माइग्रेट करने वालों, मरने वालों या गैर-कानूनी विदेशियों के नामों को हटाकर साफ किया जा रहा है। बेसलाइन 2002-04 तय की गई है, जब पिछली बार इन राज्यों/UTs में रिव्यू किया गया था।

इसके अनुसार, वोटरों को एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भरना होगा और अपने परिवार के किसी एक सदस्य की डिटेल्स देनी होंगी, जो पिछली SIR के बाद रोल में मौजूद था। अगर यह मुमकिन नहीं है, तो वोटरों को अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा।

SIR के दौरान कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

1. किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट/स्टेट गवर्नमेंट/PSU के रेगुलर एम्प्लॉई/पेंशनर को जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/पेंशन पेमेंट ऑर्डर।

2. 01.07.1987 से पहले गवर्नमेंट/लोकल अथॉरिटीज़/बैंक्स/पोस्ट ऑफिस/LIC/PSUs द्वारा इंडिया में जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट।

3. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट।

4. पासपोर्ट

5. रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स/यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन/एजुकेशनल सर्टिफिकेट

6. कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट

7. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट

8. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया OBC/SC/ST या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट

9. नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (जहां भी हो)

10. स्टेट/लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा तैयार किया गया फैमिली रजिस्टर।

11. सरकार की तरफ़ से कोई भी ज़मीन/घर अलॉटमेंट सर्टिफ़िकेट

12. आधार के लिए, कमीशन के लेटर नंबर 23/2025-ERS/Vol.II, तारीख 09.09.2025 (एनेक्सर II) के ज़रिए जारी किए गए निर्देश लागू होंगे।

13. 01.07.2025 के हिसाब से बिहार SIR के वोटर रोल का हिस्सा

आधार कार्ड के लिए, ECI सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन कर रहा है, जिसका ज़िक्र इस साल अगस्त में बिहार में इस काम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान किया गया था। आधार कार्ड को सिर्फ़ एक पहचान का डॉक्यूमेंट माना जाएगा, नागरिकता का सबूत नहीं, इसलिए, अगर चुनाव आयोग को कोई वोटर शक में मिलता है, तो वह और डॉक्यूमेंट मांग सकेगा।

डॉक्यूमेंट कब जमा करना चाहिए?

पोल पैनल ने कहा कि एन्यूमरेशन फेज़ के दौरान, वोटर को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन के बाद, अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर/असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को प्रस्तावित इलेक्टर की एलिजिबिलिटी पर शक होता है और वह ऐसे इलेक्टर को नोटिस जारी करता है, तो संबंधित इलेक्टर को अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और सिर्फ़ वे लोग जो परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं बता पा रहे हैं, उन्हें वोटर रोल के लिए अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।

Web Title: SIR Documents List required read full list know when to submit them

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