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शरजील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत, 2020 दिल्ली दंगे मामले में किया था गिरफ्तार

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 29, 2024 13:00 IST

दिल्ली के जामिया इलाके और एएमयू में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को देशद्रोह और गैरकानूनी गतिविधियों के आरोपों से जुड़े 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में जेएनयू विद्वान शरजील इमाम को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने जमानत दी। 

दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, शरजील इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है।

शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश की आलोचना की, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, भले ही वह दोषसिद्धि के मामले में दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक सजा काट चुका हो। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने शरजील इमाम और दिल्ली पुलिस के वकील को सुनने के बाद कहा, "अपील की अनुमति है।"

शरजील इमाम पर केस

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शरजील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी।

इमाम पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसे शुरू में देशद्रोह के अपराध के लिए दर्ज किया गया था और बाद में यूएपीए की धारा 13 लागू की गई थी। वह इस मामले में 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में हैं।

शरजील इमाम की दलील

शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि वह पिछले चार वर्षों से हिरासत में है और दोषी पाए जाने पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल है।

सीआरपीसी की धारा 436-ए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि बिता ली है, तो उसे हिरासत से रिहा किया जा सकता है।

ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद 17 फरवरी को उसे जमानत देने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया था कि असाधारण परिस्थितियों में आरोपी की हिरासत को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इमाम 2020 के सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न कई मामलों में आरोपी है, जिसमें हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित मामला भी शामिल है। साजिश मामले में भी वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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