सेक्स स्कैंडल केस: कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, प्रज्वल रेवन्ना केस में की ये बड़ी मांग
By आकाश चौरसिया | Published: May 23, 2024 12:15 PM2024-05-23T12:15:21+5:302024-05-23T12:26:22+5:30
सेक्स स्कैंडल केस: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये बड़ी मांग की। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक क्या-क्या एक्शन लिए।
![Sex Scandal Case Karnataka CM Siddaramaiah wrote a letter to PM Narendra Modi made this big demand in Prajwal Revanna case | सेक्स स्कैंडल केस: कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, प्रज्वल रेवन्ना केस में की ये बड़ी मांग Sex Scandal Case Karnataka CM Siddaramaiah wrote a letter to PM Narendra Modi made this big demand in Prajwal Revanna case | सेक्स स्कैंडल केस: कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, प्रज्वल रेवन्ना केस में की ये बड़ी मांग](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/420x315/ani-20240523044501_202405292071.jpg)
फोटो क्रेडिट- (एएनआई)
सेक्स स्कैंडल केस: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को एक चिट्ठी लिखी, इसमें उन्होंने अश्लील वीडियो मामला में फरार हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग रखी। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में मुख्य आरोपी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।
22 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा और कहा, "शर्मनाक है कि प्रज्वल रेवन्ना, अपने जघन्य कृत्यों की खबर सामने आने के तुरंत बाद और अपने खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ ही घंटे पहले अपने राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके 27 अप्रैल 2024 को देश से भागकर जर्मनी चले गए"।
इस पत्र में लिखा कि कर्नाटक सरकार ने न्याय दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इस केस में जांच कर रही। आरोपी ने जिन भी महिलाओं के साथ गलत किया, उनको सामने लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बताते चले कि हासन सांसद वैसे भी क्रिमिनल चार्ज का सामना कर रहे हैं।
'Obscene videos' case involving JD(S) MP Prajwal Revanna | Karnataka CM Siddaramaiah writes to Prime Minister Narendra Modi, requesting him to cancel the Diplomatic Passport of JD(S) MP Prajwal Revanna "along with prompt and concerted actions to secure his return to India."
— ANI (@ANI) May 23, 2024
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पत्र में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से वापस लाने का अनुरोध किया है। रेवन्ना अपने खिलाफ पहली FIR दर्ज होने से कुछ घंटे पहले 'अश्लील वीडियो' मामले के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय (एमईए) को आज कर्नाटक सरकार से पत्र मिला है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, 1 मई को सिद्धारमैया ने मोदी को पत्र लिखकर प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए गृह और विदेश मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया था।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बाद प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
उन्होंने आगे कहा कि अभी भी कोई प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की ओर से सामने नहीं आई है। केंद्र को इस मामले भी मदद करनी चाहिए, जिसे लेकर हम केंद्र से मांग कर रहे हैं। फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम मात्र आलोचना ही करते रहें। केंद्र को देश में बने कानून के तहत राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए।
आरोपी यौन अपराधी प्रज्वल रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वह हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार और पूर्व प्रधान मंत्री और जद (एस) के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।
27 अप्रैल को, हासन के मतदान के एक दिन बाद आरोपी प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी के लिए रवाना हो गए और अभी भी फरार है। वह महिलाओं पर हमले के मामले सहित यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सांसद पर लगे सिलसिलेवार यौन शोषण के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है। इंटरपोल ने प्रज्वल रेवन्ना के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।
राजनयिक पासपोर्ट
राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट राजनयिक दर्जा रखने वाले या विदेश में आधिकारिक ड्यूटी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त लोगों को जारी किए जाते हैं। यह दो तरह का होता है, जिसमें ब्लू और रेड कलर का होता है। ब्लू कलर वाले पासपोर्ट करीब 10 सालों तक वैध रहता है, जबकि मैरून कलर वाले राजनयिक पासपोर्ट 5 साल तक वैध रहता है। इन पासपोर्ट को होल्ड करने वालों को अंतरराष्ट्रीय नियम के तहत सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें अरेस्ट, लीगल प्रक्रियाओं और किसी कैद से बच सकते हैं।