कर्नाटक फ्लोर टेस्ट: राहुल गांधी का बीजेपी पर वार और राज्यपाल के लिए भी बोले ये शब्द

By पल्लवी कुमारी | Published: May 18, 2018 03:16 PM2018-05-18T15:16:15+5:302018-05-18T15:16:15+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी के उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कम से कम सोमवार तक का वक्त माँगा था। यानी कल शाम चार बजे तक फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा

SC order floor test, rahul gandhi over karnataka bjp and governor acted | कर्नाटक फ्लोर टेस्ट: राहुल गांधी का बीजेपी पर वार और राज्यपाल के लिए भी बोले ये शब्द

कर्नाटक फ्लोर टेस्ट: राहुल गांधी का बीजेपी पर वार और राज्यपाल के लिए भी बोले ये शब्द

नई दिल्ली, 18 मई: कर्नाटक की चुनावी घमाशान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 32वें सीएम बीएस येदियुरप्पा को विधान सभा में बहुमत साबित करने के लिए शनिवार (19 मई) साम चार बजे का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी के उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कम से कम सोमवार तक का वक्त माँगा था। यानी कल शाम चार बजे तक फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। इस फ्लोर टेस्ट में जो पार्टी बहुमत साबित करेगी, वह सरकार बनाएगी। 

इस फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ने राज्यपाल के फैसले और बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात की पुष्टि है कि राज्यपाल ने असंवैधानिक काम किया। कांग्रेस ने यह मांग भी कि है कि कर्नाटक में पहले सबसे वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद ही बहुमत प्रस्ताव के लिए वोटिंग होनी चाहिए। 


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राहुल ने ट्वीट में लिखा कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे स्टैंड को सही साबित किया कि राज्यपाल ने असंवैधानिक काम किया। राहुल ने कहा कि बिना संख्याबल के बीजेपी के सरकार बना लेने के धोखे को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है।

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने 16 मई देर शाम बीएस येदियुरप्पा का सरकार बनाने का न्योता दिया था। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता देने के खिलाफ कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) 16 मई देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने आधी रात को मामले पर सुनवाई करते हुए शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीएस येदियुरप्पा द्वारा राज्यपाल को 15 मई और 16 मई को सौंपे गये पत्र गुरुवार को सर्वोच्च अदालत में जमा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार (18 मई) को नियत की थी। येदियुरप्पा ने गुरुवार (17 मई) को सुबह नौ बजे राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थ। 

12 मई को कर्नाटक विधानसभा के 222 सीटों पर चुनाव हुए थे। 15 मई को आए नतीजों में बीजेपी को -104, कांग्रेस -78 जेडीएस- 37+बसपा- 1( 116), निर्दलीय-2, केपी जनता पार्टी- 1 सीट मिली थी।

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Web Title: SC order floor test, rahul gandhi over karnataka bjp and governor acted

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