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समस्तीपुरः 13 साल बाद पत्रकार विकास रंजन हत्या मामले में फैसला, 14 दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा, जानें मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: September 22, 2021 20:13 IST

बिहार के समस्तीपुर का मामला है. 25 नवम्बर 2008 को पत्रकार विकास रंजन की हत्या कर दी गयी थी. रोसड़ा कोर्ट ने सजा सुनाई है.

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ठळक मुद्देकोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है.15 सितंबर को दोषी करार दिया गया था.प्राथमिकी के बाद 14 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी.

पटनाः बिहार में समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में रोसड़ा कोर्ट ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 13 साल बाद पत्रकार विकास रंजन की हत्या मामले में एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय ने सजा सुनाई है.

कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. इससे पूर्व 15 सितंबर को दोषी करार दिया गया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार हत्याकांड में लोजपा के रोसडा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव सहित 14 दोषियों को आजीवन की सजा सुनाई गई है. 25 नवम्बर 2008 को पत्रकार विकास रंजन की हत्या कर दी गयी थी.

भूमि विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था. इस घटना को तब अंजाम दिया गया था, जब पत्रकार अपने कार्यालय से निकल कर घर जाने के लिए बाइक में चाबी लगा रहे थे. मामले में विकास रंजन के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद 14 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी.

कोर्ट ने कुछ आरोपियों को भादवि की धारा 302/34 व 120 बी और कुछ को 302/34, 120 बी के साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया था. मामले में कुल 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए गए थे. सजा सुनाने के दौरान न्यायालय के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी. पत्रकार विकास रंजन की हत्या का षड्यंत्र उनके परिवार के लोगों ने ही रची थी.

टॅग्स :बिहारपटनाकोर्ट
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