टीका लगवा चुके विमान यात्रियों के लिए भी छत्तीसगढ़ में आरटीपीसीआर जांच निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
By भाषा | Published: August 3, 2021 07:56 PM2021-08-03T19:56:16+5:302021-08-03T19:56:16+5:30
रायपुर, तीन अगस्त छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में आने वाले विमान यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस निरोधक टीके की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को भी 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि अन्य राज्यों से विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य सरकार ने संशोधित निर्देश जारी किया है।
संशोधित निर्देश के अनुसार सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य होगी। जांच रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी या एसआरएफ आईडी अंकित नहीं होने पर विमानतल पर आरटीपीसीआर जांच करवाने का निर्देश दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से नया दिशा-निर्देश जारी किया है। संशोधित निर्देश आठ अगस्त से प्रभावी होंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य शासन के नए निर्देशों के मुताबिक जिन यात्रियों के पास कोरोना वायरस से बचाव के टीके की दोनों खुराक लेने का प्रमाण हो, उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन जांच कराना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के लिए नमूना देते समय यात्री को फोटो आईडी और मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वह अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इससे पहले राज्य शासन ने इस वर्ष 28 अप्रैल को निर्देश जारी कर छत्तीसगढ़ आने वाले विमान यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया था।
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