राजद प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजप्रताप की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पटना हाईकोर्ट ने विधायकी पर दिया ये आदेश

By एस पी सिन्हा | Published: September 3, 2021 06:48 PM2021-09-03T18:48:05+5:302021-09-03T18:49:24+5:30

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बडे़ बेटे व हसनपुर के विधायक तेजप्रताप यादव बिहार सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं.

RJD chief Lalu Prasad Yadav elder son MLA Hasanpur Tej Pratap legislature may be cancelled high court order | राजद प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजप्रताप की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पटना हाईकोर्ट ने विधायकी पर दिया ये आदेश

सुनवाई के लिए मामले को 30 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है.

Highlightsवैशाली के महुआ से 2015 में निर्वाचन हुआ था.बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपनी सीट बदल ली थी.विधानसभा क्षेत्र बदलने के बाद भी तेजप्रताप को सफलता मिली और चुनाव जीत लिया.

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बडे़ बेटे व हसनपुर के विधायक तेजप्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है. पटना हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान संपत्ति का सही ब्योरा नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को विवादित बिंदुओं को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया गया है.

 

याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने समस्तीपुर जिला में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच अगस्त को एकल पीठ ने आरोप निर्धारित करते हुए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के लिए मामले को 30 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है.

तेजप्रताप समस्तीपुर जिला में हसनपुर विधानसभा से विधायक चुने गये हैं. मामले की सुनवाई कर रहे जज वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति ने विवादित बिंदुओं पर दोनों पक्षों के जवाब को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है. वहीं 30 सितंबर को इश्यू सेटलमेंट करने का भी निर्देश दिया गया.

बताया जाता है कि इश्यू सेटेलमेंट होने के बाद गवाही की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बता दें कि पिछले साल 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था. याचिकाकर्ता ने तेजप्रताप के द्वारा जान बूझकर अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं देने का आरोप लगाया है. 

पटनाहाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 (2) के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण में आता है. याचिकाकर्ता ने तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य बताते हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने का आग्रह किया है.

ऐसे में तेजप्रताप की परेशानी बढ़ सकती है. यहां उल्लेखनीय है कि इसके पहले वैशाली के महुआ से उनका निर्वाचन हुआ था. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने अपनी सीट बदल ली थी. विधानसभा क्षेत्र बदलने के बाद भी तेजप्रताप को सफलता मिली और उन्होंने चुनाव जीत लिया. तेजप्रताप बिहार सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं.

Web Title: RJD chief Lalu Prasad Yadav elder son MLA Hasanpur Tej Pratap legislature may be cancelled high court order

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