RG Kar Rape-Murder Case: ममता सरकार हाईकोर्ट से करेगी संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग, फैसले से स्तब्ध दीदी
By रुस्तम राणा | Published: January 20, 2025 09:24 PM2025-01-20T21:24:46+5:302025-01-20T21:24:46+5:30
ममता बनर्जी ने एक्स से कहा, "आरजी कर जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में, मैं यह देखकर वास्तव में स्तब्ध हूं कि आज अदालत के फैसले में पाया गया है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है!"

RG Kar Rape-Murder Case: ममता सरकार हाईकोर्ट से करेगी संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग, फैसले से स्तब्ध दीदी
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य उच्च न्यायालय में संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करेगा – आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी – जिसे आज सियालदह अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह तब हुआ जब मृतक 31 वर्षीय चिकित्सक के माता-पिता और ममता बनर्जी सहित कई राजनीतिक नेताओं ने सियालदह अदालत के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया, जहां अदालत ने रॉय को मृत्युदंड देने के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यह देखते हुए कि यह “दुर्लभतम में से दुर्लभ” मामला नहीं था।
बनर्जी ने एक्स से कहा, "आरजी कर जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में, मैं यह देखकर वास्तव में स्तब्ध हूं कि आज अदालत के फैसले में पाया गया है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है!" उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह वाकई एक दुर्लभतम मामला है, जिसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता है। निर्णय इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है?! हम इस सबसे भयावह और संवेदनशील मामले में मृत्युदंड चाहते हैं और इस पर जोर देते हैं।"
ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले 3-4 महीनों में ऐसे अपराधों में दोषियों को मृत्युदंड दिया गया है और इस मामले में अपवाद पर सवाल उठाया, जिसने चिकित्सा बिरादरी को हिलाकर रख दिया और व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। उन्होंने कहा, "मुझे दृढ़ता से लगता है कि यह एक जघन्य अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता है। हम अब उच्च न्यायालय में दोषी को मृत्युदंड देने की गुहार लगाएंगे।"
In the R.G. Kar junior doctor's rape and murder case, I am really shocked to see that the judgement of the Court today finds that it is not a Rarest of Rare case!
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 20, 2025
I am convinced that it is indeed a rarest of rare case which demands capital punishment. How could the judgement…
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के लिए रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे 50,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा। जज अनिरबन दास ने पश्चिम बंगाल राज्य को पीड़ित के परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।