Relief for Kunal Kamra: ‘गद्दार’ टिप्पणी को लेकर जांच जारी रखिए, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा-उपमुख्यमंत्री शिंदे के विरुद्ध टिप्पणी को लेकर अरेस्ट मत करिए

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 25, 2025 12:59 IST2025-04-25T12:58:33+5:302025-04-25T12:59:38+5:30

Relief for Kunal Kamra: अंतरिम राहत के तौर पर पीठ ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान ‘कॉमेडियन’ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

Relief for Kunal Kamra live Bombay HC grants Kunal Kamra protection from arrest probe to continue comedian arrest in ‘traitor’ jibe case | Relief for Kunal Kamra: ‘गद्दार’ टिप्पणी को लेकर जांच जारी रखिए, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा-उपमुख्यमंत्री शिंदे के विरुद्ध टिप्पणी को लेकर अरेस्ट मत करिए

file photo

Highlightsकामरा की याचिका पर बाद में विस्तार से सुनवाई की जाएगी।जान से मारने की धमकियों के कारण महाराष्ट्र आने को लेकर डरे हुए हैं।आरोपों को अगर सच मान भी लें, तो भी वे अपराध की श्रेणी में नहीं आते।

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विरुद्ध टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी रह सकती है, लेकिन ‘कॉमेाडियन’ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस. एम. मोदक की पीठ ने कामरा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें ‘स्टैंड-अप कॉमेडी शो’ के दौरान शिंदे पर कथित ‘‘गद्दार’’ टिप्पणी को लेकर खार थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इसका मतलब है कि कामरा की याचिका पर बाद में विस्तार से सुनवाई की जाएगी।

अंतरिम राहत के तौर पर पीठ ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान ‘कॉमेडियन’ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा, ‘‘जांच जारी रह सकती है। याचिकाकर्ता (कामरा) को याचिका के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।’’ अदालत ने कहा कि अगर पुलिस कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है, तो उन्हें पहले से सूचित करने के बाद चेन्नई में उनका बयान दर्ज करना चाहिए जहां वह वर्तमान में रहते हैं। कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु के निवासी हैं और कार्यक्रम के बाद उन्हें मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण महाराष्ट्र आने को लेकर डरे हुए हैं।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘अगर याचिका के लंबित रहने के दौरान पुलिस द्वारा मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो संबंधित अदालत उस पर आगे नहीं बढ़ेगी।’’ अदालत ने पिछले सप्ताह याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ‘कॉमेडियन’ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। कामरा ने शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। ‘कॉमेडियन’ ने याचिका में कहा है कि आरोपों को अगर सच मान भी लें, तो भी वे अपराध की श्रेणी में नहीं आते।

उन्होंने उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनके वित्तीय लेनदेन एवं खातों की जांच सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है। कामरा ने अदालत को बताया कि वह मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए सहमत हो गए हैं।

उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे को ‘‘गद्दार’’ कहने के आरोप में ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ के खिलाफ खार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

वर्तमान में राज्य के उपमुख्यमंत्री शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की, जहां कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कामरा ने फिल्म ‘‘दिल तो पागल है’’ के एक गाने की ‘पैरोडी’ गाई थी, जिसमें उन्होंने ‘‘गद्दार’’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा कि कैसे शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और 2022 में शिवसेना को विभाजित कर दिया था।

Web Title: Relief for Kunal Kamra live Bombay HC grants Kunal Kamra protection from arrest probe to continue comedian arrest in ‘traitor’ jibe case

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