मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार महिला को जमानत देने से इनकार

By भाषा | Updated: October 24, 2021 16:26 IST2021-10-24T16:26:18+5:302021-10-24T16:26:18+5:30

Refusal to grant bail to woman arrested for possessing drugs | मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार महिला को जमानत देने से इनकार

मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार महिला को जमानत देने से इनकार

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार महिला को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि ‘‘बेदाग छवि’ उसके पास से 600 ग्राम मेथाम्फटामाइन बरामद करने के आरोप से मुक्त नहीं कर सकती और ऐसे मामलों में अधिक शिक्षित लोगों के खिलाफ ‘‘ बहुत पूर्वाग्रह’’ है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि महिला याचिकाकर्ता के पास से मादक पदार्थ की ‘वाणिज्यिक मात्रा’ बरामद की गई है और जो तथ्य अदालत के समक्ष रखे गए हैं, उसके मुताबिक वह नशीले पदार्थ की आपूर्ति या बिक्री में शामिल नेटवर्क का हिस्सा थी।

अदालत ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता का इकबालिया बयान दो नाइजीरियाई आरोपियों की गिरफ्तारी का नतीजा था जो भारत में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर रह रहे थे और उनके पास नशीला पदार्थ था।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता को फरवरी 2018 में गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। खुफिया सूचना मिली थी कि महिला दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से मुंबई रेलगाड़ी से जा रही है और उसके पास नशीला पदार्थ है।

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Web Title: Refusal to grant bail to woman arrested for possessing drugs

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