कुछ इलाकों को ‘लुटियंस बंगला जोन’ से बाहर रखने की सिफारिश नामंजूर कर दी है : केन्द्र

By भाषा | Updated: October 5, 2021 20:36 IST2021-10-05T20:36:34+5:302021-10-05T20:36:34+5:30

Recommendation to keep some areas out of 'Luty's Bungalow Zone' has been rejected: Center | कुछ इलाकों को ‘लुटियंस बंगला जोन’ से बाहर रखने की सिफारिश नामंजूर कर दी है : केन्द्र

कुछ इलाकों को ‘लुटियंस बंगला जोन’ से बाहर रखने की सिफारिश नामंजूर कर दी है : केन्द्र

नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर केन्द्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने शहर के कुछ क्षेत्रों को ‘लुटियंस बंगला जोन’ से बाहर रखने संबंधी दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन (डीयूएसी) की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है और इस मुद्दे को पुन:विचार के लिए आयोग के पास भेजा है।

सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को डीयूएसी के वकील ने बताया कि केन्द्र की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए आयोग की बैठक सात अक्टूबर को होनी है।

याचिका दायर करने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि सिफारिश को बदनीयती से नामंजूर किया गया है और प्रशासन में इसमें विवेक का उपयोग नहीं किया है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए कहा, ‘‘मुद्दा यह है कि वे (केन्द्र) इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अदालत होने के नाते हम मामले की विस्तृत सुनवाई करेंगे। (आयोग की सुनवाई के बाद) हमें पता चलेगा।’’

अदालत ने कहा कि वह आशा करता है कि आयोग केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए सवालों पर भी विचार करेगा।

सुन्दर नगर, गोल्फ लिंक, बंगाली मार्केट और पंचशील मार्ग के कई निवासियों और वहां के प्लॉट मालिकों ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय को आयोग की 2019 की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दे।

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Web Title: Recommendation to keep some areas out of 'Luty's Bungalow Zone' has been rejected: Center

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