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बलात्कार के दोषी राम रहीम सिंह को 2 महीने से भी कम समय में फिर मिली 50 दिनों की पैरोल

By रुस्तम राणा | Updated: January 19, 2024 18:19 IST

इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को नवंबर 2023 में 21 दिन की छुट्टी दी गई थी। इसके बाद वह पिछले साल 21 नवंबर को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आए थे। 2023 में राम रहीम की जेल से यह तीसरी अस्थायी रिहाई थी।

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ठळक मुद्देइससे पहले राम रहीम सिंह को नवंबर 2023 में 21 दिन की छुट्टी दी गई थीवह अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा हैउसे डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था

नई दिल्ली: बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को 50 दिन की पैरोल दी गई। इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में 21 दिन की छुट्टी दी गई थी। इसके बाद वह पिछले साल 21 नवंबर को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आए थे। 2023 में राम रहीम की जेल से यह तीसरी अस्थायी रिहाई थी।

इससे पहले डेरा प्रमुख 30 जुलाई को 30 दिन की पैरोल पर सुनारिया जेल से बाहर आए थे। इससे पहले उन्हें जनवरी में 40 दिन की पैरोल दी गई थी। अक्टूबर 2022 में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई थी। अक्टूबर की पैरोल से पहले, वह पिछले साल जून में एक महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि इसके अलावा, उन्हें 7 फरवरी, 2022 से तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी।

राम रहीम सिंह अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। 2021 में, डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ, डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में दोषी ठहराया गया था।

पिछले साल दिसंबर में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा दायर निषेधाज्ञा के मुकदमे पर नोटिस जारी किया था। गुरमीत राम रहीम ने सिंह द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। 

10 जनवरी को, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पत्रकार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ अपमानजनक सामग्री वाला अपना वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि अगस्त 2017 में पंचकुला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। 2019 में, एक पत्रकार की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को दोषी ठहराया गया।

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