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उत्तर प्रदेश : 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा

By उस्मान | Updated: September 18, 2021 13:04 IST

14 साल की लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ बलात्कार का मामला

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ठळक मुद्देदोषियों पर उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी 14 साल की लड़की को बहला-फुसला कर साथ ले गए थे दोषीयह घटना सात अगस्त 2012 की है

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर दो युवकों को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा ने शनिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (त्वरित प्रथम) के विशेष न्यायाधीश ने 14 साल की लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ बलात्कार किये जाने के दोषी पाए गए बलराम और छत्रपाल सिंह को शुक्रवार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। 

उन्होंने बताया कि यह घटना सात अगस्त 2012 की है। दोनों दोषी नाबालिग को सूरत शहर ले गए थे और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। पुलिस लड़की को आठ माह बाद बरामद कर पाई और चिकित्सा जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला था। मिश्रा ने बताया कि अदालत ने दोषियों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।  

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तारमहाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर शहर में पुलिस ने छह साल की बच्ची से कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हिल लाइन पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि 42 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया और वह बच्ची का रिश्तेदार है। 

उन्होंने बताया, ‘‘आरोपी अपनी रिश्तेदार के पड़ोस में रहता है। वह बच्ची के साथ खेलने के बहाने उसे अपने घर ले जाता था और वहां उसका यौन शोषण करता था। कुछ दिनों पहले लड़की के बड़े भाई ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने अपने माता-पिता को यह बात बतायी जिन्होंने पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी।’’ 

पुलिस ने बताया कि लड़की की चिकित्सकीय जांच की गयी जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया। उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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