लालू प्रसाद समेत पांच दोषियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान

By ऐश्वर्य अवस्थी | Updated: January 5, 2018 16:04 IST2018-01-05T12:19:15+5:302018-01-05T16:04:12+5:30

लालू की सजा का फैसला शनिवार दो बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा

ranchi cbi court to pronounce quantum of sentence for lalu prasad yadav in fodderscam case today | लालू प्रसाद समेत पांच दोषियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान

लालू प्रसाद समेत पांच दोषियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान

चारा घोटाला मामले में लालू की सजा पर फैसला रोज टलता ही जा रहा है। लालू की सजा का फैसला 3 जनवरी को होना तय हुआ था लेकिन यह फैसला अभी तक नहीं हुआ ह। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा पर बहस पूरी कर ली है। शनिवार को दोपहर दो बजे वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद समेत पांच दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

लालू की सजा पर लाइव अपडेट

- लालू प्रसाद यादव के वकील चितरंजन सिन्हा ने बताया कि सजा पर बहस पूरी कर ली गई है। कल दो बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान किया जाएगा।

- लालू प्रसाद समेत सभी आरोपियों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। जल्दी ही फैसले का ऐलान होगा।


- जज शिवपाल सिंह लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाएंगे सजा।
- लालू यादव ने अपनी याचिका में कहा कि वह इस घोटाले में सीधे तौर से शामिल नहीं थे और उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उनको कम सजा मिलनी चाहिए।
-लालू के वकील की ओर से कहा गया है कि बिरसा मुंडा जेल में कई सारे इन्फेक्शन होने का डर है इसलिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें कम सज़ा दी जाए

दो दिन लालू सुनवाई पर कोर्ट में क्या हुआ

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस फैसले को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में गुरुवार को दिन में ग्यारह बजे चारा घोटाले के इस मामले में दोषी करार दिए गए सभी 16 लोगों की सजा की अवधि पर बहस होनी थी, लेकिन कोर्ट ने कार्यवाही शुरू होने के बाद इसके लिए दोपहर बाद 2 बजे का समय तय किया। इसके चलते सुरक्षा कारणों के मद्देनजर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को होतवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से दोपहर पौने दो बजे सीबीआई अदालत में पेश किया गया। 

लालू समेत 16 लोग हैं दोषी

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू सहित 16 लोगों को दोषी पाया था। इसके मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सभी 16 लोगों को हिरासत में लेने के बाद बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। अदालत ने  950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 38 लोगों को आरोपी कहा गया था। इसमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से तीन सीबीआई के ग्वाह बन गए थे जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गयी थी। उसके बाद 22 आरोपी बचे थे जिन्हें लेकर ये फैसले सुनाया गया।

क्या है मामला

साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध ढंग से 89 लाख, 27 हजार रुपये निकालने का आरोप है। इस दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे. हालांकि, ये पूरा चारा घोटाला 950 करोड़ रुपये का है, जिनमें से एक देवघर कोषागार से जुड़ा केस है, इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्टूबर, 1997 को मुकदमा दर्ज किया था। लगभग 20 साल बाद इस मामले में फैसले आया था। इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के चारा घोटाले के एक दूसरे केस में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है।

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