राजस्थान: टीकाकरण प्रमाण पत्र या नेगेटिव रिपोर्ट से ही होगी मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति

By भाषा | Updated: April 28, 2021 18:19 IST2021-04-28T18:19:49+5:302021-04-28T18:19:49+5:30

Rajasthan: Vaccination certificate or negative report will only allow entry to the counting venue | राजस्थान: टीकाकरण प्रमाण पत्र या नेगेटिव रिपोर्ट से ही होगी मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति

राजस्थान: टीकाकरण प्रमाण पत्र या नेगेटिव रिपोर्ट से ही होगी मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति

जयपुर, 28 अप्रैल राज्य की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की दो मई को होने वाली मतगणना की तैयारी में जुटे निवार्चन विभाग ने कहा है कि वोटिंग के दौरान कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके तहत डबल टीकाकरण प्रमाण पत्र या नेगेटिव रिपोर्ट पेश किए बिना किसी को भी मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इस बारे में संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

गुप्ता ने बताया कि मतगणना के दौरान बिना डबल टीकाकरण प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के प्रस्तुत किए किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर मुख्य भवन व उसके बाहर पृथकता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और इन केन्द्रों पर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना कक्ष में मतगणना दल व काउन्टिंग एजेन्ट्स के बीच जाली पर पारदर्शी पोलिथीन शीट लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका से बचा जा सके।

गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर दक्ष चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दवाओं के साथ नियोजित किया जाएगा। साथ ही मतगणना स्थल पर 2 वेंटीलेटर, ऑक्सीजन बैड तथा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि आवश्यकता होने पर उनका तत्काल इस्तेमाल किया जा सके। मतगणना स्थल में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का भी सैनिटाइज करवाया जाएगा।

अधिकारी ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के लिए उन्हीं कार्मिकों, अधिकारियों नियोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिनको टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। ऐसे कार्मिकों या अधिकारियों को आरटीपीसीआर जांच से मुक्त रखे जाने किन्तु इस संबंध में अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों को देख कर मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि दो मई को होने वाली मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जीत के बाद विजयी उम्मीदवार के साथ केवल दो लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही प्रमाण पत्र देने के दौरान भी केवल 2 प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेंगे।

गौरतलब है प्रदेश की राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा में हुए विधानसभा उपचुनाव की दो मई को मतगणना करवाई जाएगी। तीनों विधानसभाओं में 17 अप्रैल को हुए चुनाव में 60.3 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

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Web Title: Rajasthan: Vaccination certificate or negative report will only allow entry to the counting venue

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