Rajasthan LS polls 2024: 19 और 26 अप्रैल को मतदान, कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, वोटिंग के दिन सभी निजी और सरकारी कार्यालय बंद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 20, 2024 05:32 PM2024-03-20T17:32:33+5:302024-03-20T17:33:42+5:30
Rajasthan LS polls 2024: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘खʼ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों के सवैतनिक अवकाश मंजूर करने की व्यवस्था की गई है।
Rajasthan LS polls 2024: लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान राजस्थान में मतदान दिवस पर सभी कामगारों के लिए निजी, औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा द्वितीय चरण के लिए शुक्रवार 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में अवकाश रहेगा, ताकि उक्त तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘खʼ के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों के सवैतनिक अवकाश मंजूर करने की व्यवस्था की गई है।
इसमें किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित व्यक्ति, जो राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है, उन्हें मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा। इसके अनुसार अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी कामगार के वेतन से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यह प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू नहीं होंगे।
जिनके कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।