राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस को फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

By भाषा | Updated: February 15, 2021 21:35 IST2021-02-15T21:35:32+5:302021-02-15T21:35:32+5:30

Rajasthan High Court directs police not to take stern action against film director Prakash Jha | राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस को फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस को फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

जोधपुर, 15 फरवरी राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिए कि वह वेब सीरीज ''आश्रम'' में कथित तौर पर दलितों की भावनाएं आहत करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करे।

प्रकाश झा पर इस वेब सीरीज में दलित समुदाय को ''आपत्तिजनक'' तरीके से पेश करने का आरोप है।

उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने झा के खिलाफ जोधपुर के लुनी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली निर्देशक की याचिका पर होने वाली सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए उन्हें यह राहत प्रदान की।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें झा की याचिका के संदर्भ में छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा।

वेब सीरीज के पहले एपिसोड में कथित तौर पर दिखाया गया है कि शादी करने जा रहे दलित समुदाय के जोड़े के घोड़े पर सवार होकर जाने के दौरान ऊंची जाति के लोगों द्वारा उनका अपमान किया जाता है। इस सीन को लेकर ही आपत्ति जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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Web Title: Rajasthan High Court directs police not to take stern action against film director Prakash Jha

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