राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें दोबारा तय कीं

By भाषा | Updated: May 11, 2021 19:51 IST2021-05-11T19:51:03+5:302021-05-11T19:51:03+5:30

Rajasthan Government Re-fixed Corona Treatment Rates in Private Hospitals | राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें दोबारा तय कीं

राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें दोबारा तय कीं

जयपुर, 11 मई राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज की दरें मंगलवार को फिर से तय की।

चिकित्सा विभाग के प्रधान सचिव अखिल अरोरा ने इस बारे में आदेश जारी किया। इससे पहले विभाग ने पिछले साल 20 जून को राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की दरें तय की थीं। लेकिन उस आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन-कौन सी दवाइयां या अन्य खर्च उसमें शामिल है। भ्रम को दूर करने के लिए यह नई दरें तय की गई हैं।

सरकार द्वारा तय की गई दरें अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के सामान्य इलाज के लिए गैर एनएबीएल श्रेणी के सामान्य अस्पतालों में प्रतिदिन शुल्क 5000 रुपये रहेगा जिसमें ऑक्सीजन से लैस पृथक बिस्तर और पीपीई किट भी शामिल हैं। वहीं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में एक दिन का उपचार शुल्क 5500 रुपये होगा।

सरकार ने इस आदेश में विस्तार से बताया है कि तय शुल्कों में कौन-कौन सी दवाएं व जांचें निशुल्क उपलब्ध करवानी होंगी।

वहीं गंभीर व अति गंभीर रोगियों के इलाज का शुल्क एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 8250 और 9900 रुपये प्रति दिन तय किया गया है जिसमें पीपीई किट की लागत शामिल है जबकि गैर-एनएबीएल अस्पताल में एक दिन के इलाज का शुल्क क्रमश: 7500 व 9000 रुपये तय किया गया है।

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Web Title: Rajasthan Government Re-fixed Corona Treatment Rates in Private Hospitals

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