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राजस्थान सरकार ने खर्च में कटौती के लिए उठाए कई कदम, नए वाहन खरीदने व नए दफ्तर खोलने पर रोक

By भाषा | Updated: September 3, 2020 18:52 IST

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ठळक मुद्देराजस्थान सरकार ने अपने खर्च में कटौती के लिए अनेक कदम उठाए हैं। साथ ही राजकीय भोज नहीं होगा और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जयपुर: कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौरान राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी के बीच राजस्थान सरकार ने अपने खर्च में कटौती के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके तहत जहां सरकारी कार्यालयों के लिए नये वाहन व उपकरण खरीदने पर रोक लगा दी गयी है, वहीं कोई नया कार्यालय भी नहीं खोला जाएगा।

इसके साथ ही राजकीय भोज नहीं होगा और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को इन कदमों की घोषणा की। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की चुनौती का सामना करते हुए मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, प्रभावित वर्ग को सहायता प्रदान करने व आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता के कारण राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी को सरकार ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने वित्तीय कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए मितव्ययता परिपत्र जारी किया है। इससे राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए संकट की इस घड़ी का सामना करने में आसानी होगी। परिपत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 के बजट की विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण व लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय तथा पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

साथ ही, पीओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के विरूद्ध व्यय को भी 90 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। परिपत्र के अनुसार शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। यथासंभव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएंगी। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकॉनामी क्लास में ही यात्रा करेंगे और एक्जीक्यूटिव एवं बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। विमान किराए पर लेना तथा राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा। सरकार ने नए वाहन व अन्य उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मशीनरी, साज-सामान, औजार, संयत्र एवं अन्य नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकेगी। केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में शत-प्रतिशत राज्य निधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोलने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यप्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के कारण जो पद वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं, राजकीय भोज तथा उपहार क्रय, सत्कार व आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों व विधायकों तथा कर्मचारियों के मासिक वेतन में से कुछ कुछ कटौती करने का फैसला भी किया है। कर्मियों में अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारी शामिल हैं। निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रियों व राज्यमंत्रियों के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह काटा जाएगा। 

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