राजस्थानः मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत सभी रोगियों को मिले फ्री दवाइयां, दिए गए निर्देश
By रामदीप मिश्रा | Published: January 7, 2019 08:50 PM2019-01-07T20:50:04+5:302019-01-07T20:50:04+5:30
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य भवन में सोमवार को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में यह निर्देश दिये। उन्होंने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिला औषधि भंडार से मांग अनुसार सभी चिकित्सा संस्थानों, दवा वितरण केन्द्र तक भिजवाने के साथ ही सभी रोगियों को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में संचालित 4 हजार से अधिक दवा वितरण केन्द्रों के माध्यम से सभी मरीजों को आवश्यक निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही ओपीडी पर्ची की प्रविष्टि नियमित रूप से ऑनलाइन साफ्टवेयर-औषधि में करने के निर्देश दिये हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य भवन में सोमवार को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में यह निर्देश दिये। उन्होंने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिला औषधि भंडार से मांग अनुसार सभी चिकित्सा संस्थानों, दवा वितरण केन्द्र तक भिजवाने के साथ ही सभी रोगियों को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने औषधि में प्रविष्टि की पेंडेंसी 31 जनवरी तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिये।
विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. समित शर्मा ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के उद्देश्यों एवं प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
उन्होंने सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण केन्द्रों को और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि संस्थान में आने वाले मरीजों को सभी दवाइयां, अच्छे तरीके से उपलब्ध हो सके। उन्होंने औषधि भंडार में किन्ही दवाइयां उपलब्ध न होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वर्तमान बजट (मेडिकल कालेज में 20 प्रतिशत, जिला, उपजिला, सैटेलाईट एवं सीएचसी पर 10 प्रतिशत) में से खरीद कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
डॉ. शर्मा ने सभी चिकित्सकों, फार्मासिस्ट से मरीजों को दवाइयों के उपयोग करने के तरीके की काउंसलिंग करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी दवाईयों की प्रविष्टि नियमित रूप से संबंधित कार्मिक से करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नये मेडिकल कालेजों में यदि अलग से नये औषधि भंडार की आवश्यकता है तो इसकी मांग निदेशालय को भिजवा दें।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में संबधित अधिकारी की बिना स्वीकृति के चिकित्सालय में अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्टाफ की निर्धारित समय एवं ड्रेसकोड में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
वीडियो कांफ्रेंस में प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल सुरेश चंद गुप्ता, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. वीके माथुर, एसएनओ एमएनजेवाई डॉ. एसएस चौहान सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। जिलों से सभी मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपल, संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी-पीएचसी प्रभारी, औषधि वितरण भंडार के प्रभारियों ने वीडियो कांफ्रेंस में हिस्सा लिया है।