राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में अभियुक्त को मृत्यु दंड

By भाषा | Updated: October 26, 2021 22:06 IST2021-10-26T22:06:12+5:302021-10-26T22:06:12+5:30

Rajasthan: Death penalty to accused in rape and murder case of minor | राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में अभियुक्त को मृत्यु दंड

राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में अभियुक्त को मृत्यु दंड

जयपुर, 26 अक्टूबर अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म व उसकी हत्या करने के अभियुक्त को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई।

राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने बताया कि पुष्कर थाने में दर्ज इस मामले में अभियुक्त सुंदर उर्फ सुरेन्द्र ऊर्फ संतु को मंगलवार को सजा सुनायी गयी। लाठर ने बताया कि 21 जून को आरोपी संतु ने बकरियां चराने निकली बालिका को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव बाद में पहाड़ियों में मिला। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे।

उन्होंने बताया कि अगले दिन 22 जून को ही आरोपी सुन्दर को हिरासत में ले लिया। मात्र चार दिन में ही अनुसंधान पूर्ण कर 25 जून को पोक्सो अदालत अजमेर में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश रतन लाल मूण्ड ने दिन प्रतिदिन सम्बन्धित गवाहों को तलब कर सुनवाई की। गवाहों व साक्ष्यों पर गौर करने के बाद अदालत ने आरोपी सुन्दर को सोमवार को दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रख लिया।

एक बयान में उन्होंने कहा कि अजमेर रेंज में बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दो अलग अलग मामलों में अदालत ने दो आरोपियों को पांच दिन के अंतराल में मृत्यु दंड की सजा सुनायी है। इससे पहले नागौर के थाना पादु कला क्षेत्र की सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी दिनेश जाट (26) को 22 अक्टूबर को अदालत ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी।

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Web Title: Rajasthan: Death penalty to accused in rape and murder case of minor

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