बहाल हुई राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

By मनाली रस्तोगी | Published: August 7, 2023 10:55 AM2023-08-07T10:55:07+5:302023-08-07T11:00:53+5:30

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की।

Rahul Gandhi's Lok Sabha membership restored | बहाल हुई राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

बहाल हुई राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

Highlightsलोकसभा सचिवालय ने सोमवार को वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी।यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में सजा के आदेश पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद आया है।सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है।

नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में सजा के आदेश पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद आया है। सचिवालय ने अधिसूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है।

लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, "भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04।08।2023 के आदेश के मद्देनजर, श्री राहुल गांधी की अयोग्यता, प्रावधानों के संदर्भ में राजपत्र अधिसूचना संख्या 21/4(3)/2023/TO(B) दिनांक 24 मार्च 2023 के माध्यम से अधिसूचित की गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) का आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन संचालन बंद हो गया है।" 

इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को पुष्टि की कि उन्होंने राहुल गांधी की अयोग्यता को रद्द करने से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज अध्यक्ष के कार्यालय को भेज दिए हैं। तात्कालिकता व्यक्त करते हुए उन्होंने समानता की आवश्यकता का हवाला देते हुए, जिस पर उनकी अयोग्यता लागू की गई थी, गांधी की सदस्यता की शीघ्र बहाली का आह्वान किया।

जिस तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया उस पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को अपने निर्णयों में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा, "संसद, विशेषकर लोकसभा में राहुल गांधी की उचित सदस्यता की बहाली जरूरी है जो उसी तत्परता और तत्परता को दर्शाती है जिसके साथ उन्हें शुरू में अयोग्य घोषित किया गया था।"

सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चार अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।

(भाषा इनपुट के साथ)

Web Title: Rahul Gandhi's Lok Sabha membership restored

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