नई दिल्लीः राहुल गांधी को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में आगे ले जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर जन चेतना कार्यक्रम, संविधान बचाओ कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा।
यह कार्यक्रम सोमवार से शुरू होगा। कांग्रेस की रणनीतिक बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि देशभर में ‘जन आंदोलन’ शुरू किया जाएगा। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के आंदोलन बन जाने से भाजपा बौखला गई है। कांग्रेस की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि हम देशभर में यह मुद्दा लेकर जाएंगे।
कहेंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी को जानबूझकर अयोग्य घोषित किया गया है। अडाणी मुद्दे पर कांग्रेस सवाल कर रही है और सरकार भाग रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।
बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में (बैठक में) बात हुई। हम यह मुद्दा देशभर में लेकर जायेंगे कि राहुल जी को जानबूझकर अयोग्य ठहरवाया गया है।" उन्होंने कहा, "जरा घटनाक्रम समझिये... सात फरवरी को राहुल जी का लोकसभा में भाषण होता है।
मानहानि का मामला दायर करने वाले व्यक्ति ने अपनी शिकायत पर स्थगन की अर्जी गुजरात उच्च न्यायालय से 16 फरवरी को वापस ले ली।" उन्होंने कहा कि 27 फरवरी से सुनवाई शुरू होती है और 23 मार्च को फैसला आ आ जाता है। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री गतिशक्ति की बात करते हैं, यह तो अतिगतिशक्ति है।"
उन्होंने कहा, "हम इस मुद्दे को एक जनांदोलन के रूप में आगे ले जाएंगे।" एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के रुख का स्वागत करती है और आगे उनसे संपर्क में भी रहेगी।
केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता से संबंधित आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-आठ के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।