नई दिल्ली: लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने इस संबंध में फैसला किया और इसके बाद निचले सदन के सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का पत्र भेजा।
वहीं, अब राहुल गांधी ने इस पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा, "पिछले चार कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में, यह लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं यहां बिताए अपने समय की सुखद यादों का ऋणी हूं। मेरे अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, मैं निश्चित रूप से आपके पत्र में निहित विवरण का पालन करूंगा।"
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
राहुल को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति को एनडीएमसी के संपदा महानिदेशालय सहित विभिन्न विभागों को भेजा गया था। मालूम हो आवास संबंधी संसद की समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद सी आर पाटिल हैं और इसमें विभिन्न दलों के 11 सदस्य हैं।