'मोदी उपनाम' आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट, जानें क्या कहा
By मनाली रस्तोगी | Published: March 23, 2023 01:03 PM2023-03-23T13:03:56+5:302023-03-23T13:06:41+5:30
अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। वहीं, अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया।
सूरत: सूरत की एक अदालत ने "मोदी उपनाम" संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।
फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वहीं, अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। -महात्मा गांधी" गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया।
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
- महात्मा गांधी
ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मोदी ही कैसे होता है उपनाम को लेकर एक बयान दिया था। गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
(भाषा इनपुट के साथ)