राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों के विरोध का समर्थन किया, कहा 'हिट-एंड-रन' कानून बिना चर्चा के पारित हुआ

By रुस्तम राणा | Published: January 2, 2024 05:52 PM2024-01-02T17:52:19+5:302024-01-02T17:54:18+5:30

प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ अटूट एकजुटता व्यक्त करते हुए, राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर सरकार के लगातार हमले को रेखांकित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया। 

Rahul Gandhi Supports Truckers' Protest, Says 'Hit-And-Run' Law Passed Without Discussion | राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों के विरोध का समर्थन किया, कहा 'हिट-एंड-रन' कानून बिना चर्चा के पारित हुआ

राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों के विरोध का समर्थन किया, कहा 'हिट-एंड-रन' कानून बिना चर्चा के पारित हुआ

Highlightsगांधी ने एक्स पर लिखा, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की ज़िद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार हैकांग्रेस नेता ने आगे लिखा, "सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिट-एंड-रन की घटनाओं पर हाल ही में लागू कानून के खिलाफ वर्तमान में विरोध कर रहे ट्रांसपोर्टरों और ऑटोरिक्शा चालकों का समर्थन किया है। प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ अटूट एकजुटता व्यक्त करते हुए, राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर सरकार के लगातार हमले को रेखांकित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया। 

उन्होंने विपक्ष और सीधे प्रभावित समूहों दोनों के साथ बातचीत किए बिना कानून बनाने के लिए केंद्र की आलोचना की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की ज़िद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं।"

अपनी पोस्ट में कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, "सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और साथ ही, इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ ‘वसूली तंत्र’ को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार ‘शहंशाह के फरमान’ और ‘न्याय’ के बीच का फर्क भूल चुकी है।"

भारतीय दंड संहिता की जगह हाल ही में शुरू किए गए बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ड्राइवर, जो अधिकारियों को रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की जेल या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। यह आईपीसी के तहत पिछली दो साल की सजा से काफी वृद्धि दर्शाता है।

Web Title: Rahul Gandhi Supports Truckers' Protest, Says 'Hit-And-Run' Law Passed Without Discussion

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